logo

बिल्डर ने की देरी मकान देने में तो अब देना होगा हर्जाना

दिल्लीः दिल्ली में एक अदालत ने  मकान (फ्लैट)के ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि यदि बिल्डर मकान बनाने में देरी करता है तो उसे ग्राहक को इस का हर्जाना देना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि बिल्डर अपनी ग़ैर-कानूनी कमाई के लिए ग्राहकों से एग्रीमेंट के अलावा ओर किसी तरह की कोई फालतू अनावश्यक मनमाफिक फीस नहीं वसूल सकता। इस अदालत ने यह फैसला एक रियल एस्टेट कंपनी TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ सुनाया है। 

 गौरतलब है कि मध्य दिल्ली में रहने वाले राजेश और मनोज मित्तल ने जनवरी 2006 में सोनीपत में टी.डी.आई. सीटी में एक प्लॉट बुक किया था। इस के बदले TDI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर ने उन को 42.7 लाख रुपए देने को कहा था। TDI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने पहले उन से 38.8 लाख रुपए ले लिए और बाद में 9.5 लाख रुपए बकाया भी मांगा। 

emi_calculator
advertiesment